पटना । लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को इस मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
कुछ समय पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव,तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ मिलकर साजिश रची और लालू के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के बदले लोगों को नियुक्त किया।
सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित मामला दर्ज किया था।
अधिकारी ने कहा, 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी’ पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी।
जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी नियुक्त व्यक्ति, जो पटना के निवासी थे, को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।
इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अधिकांश में विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाया गया था।
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