GST अधिकारी दीपक गिरी निलंबित, कारोबारी की शिकायत पर मंत्री OP चौधरी के आदेश

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य जीएसटी के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित कर दिया गया है। गिरी पर कोचिंग व्यवसायी ने अभद्र व्यवहार और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। मंत्री ने सभी अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार से दूर रहने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। वित्त और वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर विभाग (राज्य जीएसटी) बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय बिलासपुर के कोचिंग व्यवसायी की शिकायत के आधार पर लिया गया है, जिसमें संयुक्त आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गिरी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मानसिक प्रताड़ना दी और उन्हें डराया-धमकाया। साथ ही रिश्वत की भी मांग की, जबकि मंत्री ओपी चौधरी ने पहले से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारियों को केवल राजस्व वृद्धि के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि किसी व्यवसायी के साथ प्रताड़ना या परेशानी की शिकायत आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

मंत्री ओपी चौधरी ने दी चेतावनी

इस मामले के बाद मंत्री चौधरी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं या भ्रष्टाचार से दूर रहें।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों और व्यवसायियों को न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या दबाव की घटनाओं को तुरंत रोका जाए।

Share This Article