Delhi Liquor Policy: सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए क्या है कारण..!

राजेन्द्र देवांगन
4 Min Read
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Delhi Liquor Policy: सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए क्या है कारण..!
देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी और आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश देते हुए सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

जानिए बड़ी वजह चीफ जस्टिस करेंगे नई बेंच का गठन
ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी. वाई. चंद्रचूड़ तीन जजों की बेंच नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को इस केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को भले ही ईडी के केस में जमानत मिल गई है, लेकिन वे सीबीआई के केस में भी हिरासत में हैं। इसके चलते वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस में जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई वाले केस के चलते जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ सकेंगे।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया है कि सीबीआई के इस मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि केजरीवाल कब जेल से बाहर आ पाएंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील का कहना है कि उनके बाहर आने के संभावनाएं काफी ज्यादा हैं।

’90 दिनों से जेल में हैं चुने हुए नेता’
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले केस में जमानत देते हुए कहा कि वह 90 दिनों से जेल में हैं और चुने हुए नेता हैं। वह खुद तय करेंगे कि उन्हें इस पद पर रहना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने फैसेल में चुनावी फंडिग को लेकर भी अहम सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने जमानत मे पीएमएलए की धारा 19 और 45 का हवाला देते हुए धारा 19 के पालन पर सवाल खड़े किए हैं।

केजरीवाल को कोर्ट ईडी वाले केस में जमानत दे दी है लेकिन सीबीआई ने उन्हें पहले ही जेल से गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। इसके चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सीबीआई पर हमला बोला और कहा कि सीएम केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए ही सीबीआई ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को सीबीआई ने बेवजह जेल में बंद कर रखा है।

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