छत्तीसगढ़ में पशु तस्करी का हैदराबाद कनेक्शन
पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार..!

राजेन्द्र देवांगन
3 Min Read

छत्तीसगढ़ में पशु तस्करी का हैदराबाद कनेक्शन
पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार..!
रायपुर:रायपुर के आमानाका थाना अंतर्गत पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. इसमें से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के रहने वाले हैं. पशु तस्करी के मामले में मास्टरमाइंड इब्राहिम कुरैशी हैदराबाद का रहने वाला है. दूसरा आरोपी शाहनवाज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.

आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए ट्रक को जब्त कर लिया है. साथ ही एक चारपहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

11 पशु पाए गए मृत: इस पूरे मामले में रायपुर शहर के एएसपी लखन पटले ने बताया कि, “प्रार्थी शिवम ठाकुर ने 14 फरवरी को आमानाका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह गौ सेवा समिति से जुड़ा हुआ है. 13 और 14 की दरमियानी रात ट्रक में 83 मवेशियों को क्रूरता से भरकर कत्ल खाना ले जाने की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

साथ ही उनके कब्जे से 83 मवेशी भी बरामद किए हैं. इनमें 11 पशुओं की मौत हो गई थी. 72 पशु जीवित पाए गए हैं. इन 72 पशुओं को कबीर नगर के गौशाला में रखा गया है. 11 मृत पाए गए पशुओं को पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें दफना दिया गया है.”
छत्तीसगढ़ में पशु तस्करी का हैदराबाद कनेक्शन: बताया जा रहा है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने ओमकार कुर्रे से कड़ाई से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान ओमकार ने बताया कि, “स्थानीय स्तर पर पशुओं को खरीद कर ओडिशा में हैदराबाद के निवासी इब्राहिम कुरैशी और उसके साथियों को बेच देते हैं.”

पुलिस ने इब्राहिम कुरैशी का लोकेशन ट्रेस किया तो पुलिस की एक टीम नवरंगपुर ओडिशा से इब्राहिम कुरैशी और उसके दूसरे साथी शाहनवाज को पकड़ कर लाई. इसके बाद उन्होंने रायपुर और धमतरी के रहने वाले 4 तस्करों के नाम बताएं, जिसमें सानू कुरैशी, अमीर रजा, ओमकार कुर्रे खेमचंद कुर्रे शामिल है.
बता दें कि मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ थाना अमन नाका में धारा 283, 420, 467, 468, 471 के तहत कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पशु परिवहन नियम की धारा 47 (अ) 54(1) 54 (2) 54(3 ) के साथ ही पशुओं की प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत भी कार्रवाई की जा है.

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