छत्तीसगढ़ पुलिस वर्दी पहनकर नहीं कर पाएगी ये काम… 20 बिंदुओं में जारी हुआ आदेश….!
रायपुर.पुलिसकर्मी अब वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील और वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगें। डीजीपी अशोक जुनेजा के निर्देश पर खुफिया विभाग द्वारा इसका दायरा तय किया गया है। 20 प्रमुख बिंदुओं में इसकी व्याख्या की गई है। (Short video) इसके तहत पुलिसकर्मी और अधिकारी किसी भी राजनीति दल और राजनेताओं पर टिप्पणी करने प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय उन्हें बताना पड़ेगा कि संबंधित पोस्ट में उनकी व्यक्तिगत राय है, विभाग से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

किसी भी शासकीय दस्तावेजों, नोटशीट और प्रतिवेदन को सोशल मीडिया में साझा करने के लिए उन्हें विभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी अपराध या अन्वेषण की जानकारी सक्षम अधिकारी ही जारी करेंगे। कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी इसे सोशल मीडिया पर जारी नहीं करेगा। हालांकि पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की अनुमति है। लेकिन, उन्हें पुलिस एक्ट के तहत निर्धारित सेवा शर्तों के दायरे में रहना होगा। किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी को वह सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। वहीं इसकी अवहेलना करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों डोंगरगढ़ में पदस्थ एक इंस्पेक्टर के स्थानांतरण के बाद विदाई समारोह का भव्य वीडियो जारी हुआ था। इसी तरह वर्दी पहनकर निजी कार्यक्रम में पुलिसकर्मी डांस करते हुए देखे गए थे। यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
विभागीय गरिमा का हवाला

राज्य पुलिस द्वारा जारी किए गए परिपत्र में विभागीय गरिमा का हवाला देते हुए कहा गया है कि पुलिसकर्मी की छवि का ध्यान रखना है। उनके द्वारा किए गए पोस्ट से जनमानस में नकारात्मक असर पड़ता है। इसे देखते हुए उन्हे मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने कहा गया है।

