आबकारी एक्ट के तहत्
अवैध कच्ची महुआ शराब रखे 01 आरोपी गिरफ्तार…

थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
अपराध क्रमांक – 123/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
अवैध कच्ची महुआ शराब रखे 01 आरोपी गिरफतार
जप्त मश्रूका
अवैध कच्ची महुआ शराब 10 लीटर कीमती 2000 रू
गिरफतार आरोपी
1 पंकज धीवर पिता श्री सरजू प्रसाद धीवर उम्र 22 साल साकिन बुधवरीपारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाये जा रहे नशे के विरूद्ध आपरेशन निजात कार्यवाही बिलासपुर जिले में की जा रही है श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहूल देव शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी कोटा के मार्गदर्शन पर थाना रतनपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा हैं कि दिनांक 25.02.2023 के मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि बुधवारीपारा रतनपुर निवासी पंकज धीवर अपने घर में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु घर में रखा हैं कि सूचना पर त्वरित थाना टीम रवाना कर बुधवारीपारा रतनपुर पहुचकर पंकज धीवर के उपस्थिति में घर में अवैध शराब रखने के संबंध में पूछताछ पर तथा तलासी लेने पर घर के बाडी में 02 नग 05-05 लीटर वाली प्लास्टिक जेरीकेन में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब मिला जिसे रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पूछताछ पर किसी प्रकार का कोई कागजात नही होना बताया । आरोपी पंकज धीवर पिता श्री सरजू प्रसाद धीवर उम्र 22 साल साकिन बुधवरीपारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0 के विरूद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया हैं।आरोपी को रिमांड पर भेजा गया हैं।