मो.रज्जब व हरीश माड़वा की ख़ास रिपोर्ट
रायपुर छत्तीसगढ़ काम की खबर- अब 15 वर्ष पुरानी कोई भी वाहन कार या बाइक सड़क से हो जाएंगे दूर,सड़क पर चलते दिखा तो सरकार कर लेगी जप्त,,, जानिए कब से ये नियम हो रहे लागू- डीजल और पेट्रोल से चलने वाले प्रदेशभर के 15 वर्ष पुराने 6000 से अधिक सरकारी चारपहिया- दोपहिया वाहन एक अप्रैल से सड़क से बाहर हो जाएंगे। दरअसल बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। एक अप्रैल 2023 से ऐसे पुराने 1200 दोपहिया, 3000 चार पहिया हल्के वाहन और 1800 मालवाहक वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि से पहले फिटनेस और रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। उनके रजिस्ट्रेशन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। वाहन कबाड़ माने जाएंगे। इसके बाद भी अगर इन वाहनों को कोई चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले दिनों 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के निर्देश दिए। भारत के राजपत्र में 16 जनवरी 2023 को इसका प्रकाशन किया गया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों को आदेश जारी किया गया है। परिवहन मंत्रालय इथेनाल, मेथनाल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए यह कदम उठा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 वर्ष पुरानने अधिकांश वाहनों के कंडम होने के कारण उनका संचालन नहीं किया जा रहा है।
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