कोर्ट ने दिया फैसला:भेज्जी की नक्सली वारदात के 9 आरोपी एनआईए कोर्ट से बरी
भेज्जी थाना क्षेत्र के पांता भेज्जी गांव के पास 3 सितम्बर 2017 को जवानों की सर्चिंग पार्टी को निशाना बनाते हुए किए गए आईईडी विस्फोट व गोलीबारी करने की नक्सली वारदात में बीते लगभग 5 साल से जेल में बंद 9 आदिवासियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को दोषमुक्त करते हुए जेल से रिहा करने का फैसला सुनाया।
वकील बिचेम पोंदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दंतेवाड़ा एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार को मामले में जेल में बंद वेट्टी हांदा, माड़वी हुर्रा, बोगो रामा, मुचाकी हिड़मा, कड़ती दुला, मुचाकी लक्ष्मण, बोगो रमेश व माड़वी केसा को जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अप्रैल 2017 में बुरकापाल के पास पुल निर्माण कार्य की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों पर हुए नक्सली हमले के केस में 15 जुलाई को मामले में आरोपी बनाए गए 122 आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया था। हालांकि केस के ट्रायल के दौरान मामले में आरोपी बनाए गए एक ग्रामीण की जेल में मौत हो गई थी। 121 ग्रामीण जेल से रिहा हुए।
Editor In Chief