बिलासपुर में कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर.. कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश…. पढ़िए पूरी खबर,
बिलासपुर – राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविंड 19 ) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय – समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी । उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई , जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है ।
इस संबंध में छ ० ग ० शासन सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है । चूंकि जिला बिलासपुर में कोविड -19 पॉजिटिविटी की दर 4 प्रतिशत से अधिक है । अतः सामान्य प्रशासन विभाग छ ० ग ० शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों , दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट , 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डॉ ० सारांश मित्तर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बिलासपुर द्वावा बिलासपुर जिला अंतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है परंतु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार सब्जी मंडी , लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन की अनुमति होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज भी बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है, देखिए विस्तृत आदेश।

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