बिलासपुर। अदालत के आदेश के बाद भी निर्धारित समय में सीमांकन रिपोर्ट नहीं दी गई। इसे लेकर हाई कोर्ट में बिलासपुर के तहसीलदार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। मामले में कोर्ट ने तहसीलदार तुलाराम भारद्वाज को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सरला जोगी की व्यापार विहार में जमीन है। इसके सीमांकन के बाद इन्होंने रिपोर्ट देने के लिए तहसीलदार से आग्रह किया। बार-बार आवेदन जमा करने के बाद भी तहसीलदार ने सीमांकन रिपोर्ट नहीं दी। इस पर उन्होंने वकील अनिल कुमार पांडेय के माध्यम से याचिका दायर की। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तहसीलदार को 45 दिन के भीतर सीमांकन रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। तीन मार्च को जारी इस आदेश की सूचना याचिकाकर्ता ने पांच मार्च को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की। इसके बाद भी करीब सात माह तक तहसीलदार इस मामले की फाइल को दबाए बैठे रहे। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। शुक्रवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी ने तहसीलदार तुलाराम भारद्वाज को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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