➡️ आरोपी सोमनाथ साहू के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे अपराध क्रमांक 138/26 धारा 109(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज
मुंगेली:- थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी राजाराम सारथी पिता स्व. किशन उम्र 43 वर्ष निवासी राजेन्द्र वार्ड सारथीपारा मुंगेली की सूचना पर पड़ाव चौक मुंगेली में ठेला लगाकर फल्ली बेचने का कार्य करता है। उसका पुत्र राहुल सारथी भी दुकान में सहयोग करता है कि दिनांक 18.04.2026 को शाम लगभग 6.00 बजे राहुल दुकान में था रात्रि करीब 8.00 बजे मोहल्ले के आलोक सारथी द्वारा सूचना दी गई कि राहुल को सोमनाथ साहू द्वारा लोहे के चापड़ से सिर एवं गले में प्राणघातक वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे अपराध क्रमांक 138/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिसके परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन मे मुंगेली पुलिस द्वारा घटना के संबंध मे बारिकी से विवेचना करते हुये मौके से ही आहत राहुल सारथी को अस्पताल मे भर्ती कराकर प्रार्थी एवं मौके के गवाहों, प्रार्थी का कथन लेने पर मोबाइल के पैसों की लेनदेन की बात पर झगड़ा विवाद होना पाया गया एवं गवाहोे तथा साक्ष्य के आधार पर आरोपी सोमनाथ साहू के द्वारा हत्या के नियत से आहत राहुल सारथी को लोहे के चापड़ से प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाने पर धारा सदर का अपराध कारित करना पाये जाने से आरोपी सोमनाथ साहू उर्फ केशरिया पिता रामभरोस उम्र 27 वर्ष निवासी देवगांव को त्वरित हिरासत मे लिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े प्रभारी थाना सिटी कोतवाली, प्र.आर. मनोज ठाकुर, आर. गिरीराज सिंह, योगेश यादव, विकास ठाकुर, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर की अहम भूमिका रही।



