बिलासपुर। ग्राम टिकरी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर में शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के मामले में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका क्रमांक 440/2026 प्रस्तुत की गई है।
मामले में याचिकाकर्ता महेश सोनी ने पूर्व में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया था। कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया और शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य जारी रहा। इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें जिला कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मस्तूरी शिवकुमार कंवर, तहसीलदार मस्तूरी शिल्पा भगत, पूर्व अनुविभागीय अधिकारी प्रवेश पैंकरा, पूर्व तहसीलदार जयंती देवांगन, पटवारी नम्रता पांडे तथा ग्राम पंचायत टिकरी के सरपंच बसंत कुमार चंद्रसेन शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।
यह मामला शासकीय भूमि के संरक्षण, विधि के शासन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण माना जा रहा है।



