राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधि

Jagdish Dewangan
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राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधि स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013 अंतर्गत पर्यवेक्षी प्राधिकारी, नर्सिग होम एक्ट अंतर्गत कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में दिनांक 20.05.2025 को शारदा लाईफ केयर अस्पताल एवं एस.बी. हेल्थ केयर हॉस्पिटल, बिलासपुर रोड मुंगेली का निरीक्षण डॉ. कमलेश कुमार, जिला नोडल अधिकारी, नर्सिग होम एक्ट, डॉ.रविशंकर प्रसाद देवांगन, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, प्रभारी लिपिक दीपक प्रजापति के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान शारदा लाईफ केयर हॉस्पिटल में मरीजों का इनडोर केश सीट एवं ओटी नोट्स अपूर्ण पाया गया। एसओपी के अनुसार ओटी कल्चर रिपोर्ट नही पाया गया। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रसूति एवं स्त्रीरोग के अलावा अन्य पुरूषों का सोनोग्राफी होना पाया गया। हॉस्पिटल में आर.एम.ए. के द्वारा नार्मल प्रसव और एपिजियोटॉमी का कार्य किया जाना पाया गया। जो नर्सिग होम एक्ट के नियम के विपरित है। शारदा लाईफ केयर हॉस्पिटल के संचालक को हॉस्पिटल का संचालन छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधि स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम के तहत कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिये गये है। सोनोग्राफी का संचालन गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनिक अधिनियम 1994 अंतर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया। एस.बी. हेल्थ केयर हॉस्पिटल, बिलासपुर रोड मुंगेली का निरीक्षण के दौरान आईपीडी केश सीट एवं ऑपरेशन किये गये मरीजों को ओ.टी. नोट्स भी अपूर्ण पाया गया। एसओपी के अनुसार ओटी कल्चर रिपोर्ट नही पाया गया। शारदा लाईफ केयर अस्पताल एवं एस.बी. हेल्थ केयर हॉस्पिटल, बिलासपुर रोड मुंगेली को पाई गई कमियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोष प्रद नही होने पर नर्सिग होम एक्ट नियमों के अधीन कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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