बलरामपुर: जंगली सूअर के शिकार में गलतफहमी से गोली लगने से युवक की मौत, 6 आरोपी गिरफ्तार

राजेंद्र देवांगन
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बलरामपुर, 27 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के बिमलापुर, पुरानपानी जंगल में 25 अप्रैल 2025 को जंगली सूअर के शिकार के दौरान गलतफहमी में चली गोली से 18 वर्षीय मुकेश कुमार आयाम की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 मृतक के साथी और 2 अवैध हथियार बेचने वाले शामिल हैं।

घटना का विवरण

25 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2 बजे, ग्राम बेलसर निवासी मुकेश कुमार आयाम (18) और राजेंद्र पंडो (40) अपने गांव के अन्य साथियों—शंकर पंडो (24), रामलखन पंडो (30), और विंध्याचल कोड़ाकू (25)—के साथ जंगल में जंगली सूअर का शिकार करने गए थे। सभी अलग-अलग दिशाओं में सूअर की तलाश कर रहे थे। झाड़ियों में सरसराहट सुनकर राजेंद्र पंडो ने जंगली सूअर समझकर भरमार बंदूक से गोली चला दी, जो गलती से मुकेश की पीठ में लगी। गोली अंदर तक धंसने से मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपियों की हरकत

घटना के बाद घबराए राजेंद्र पंडो और अन्य साथियों ने भरमार बंदूक को मुकेश के शव के पास छोड़कर गांव भाग गए। देर शाम राजेंद्र ने गांववालों को घटना की जानकारी दी। 26 अप्रैल को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

पुलिस की कार्रवाई

रामानुजगंज SDOP बाजी लाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ में राजेंद्र पंडो ने खुलासा किया कि उनके साथ चार अन्य लोग शिकार के लिए गए थे। पुलिस ने निम्नलिखित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया:

  1. राजेंद्र पंडो (40, गोली चलाने वाला, बेलसर)
  2. शंकर पंडो (24, बेलसर)
  3. रामलखन पंडो (30, बेलसर)
  4. विंध्याचल कोड़ाकू (25, बेलसर)
  5. टेंपू उर्फ राम नरेश कोड़ाकू (गाजर निवासी, बंदूक बेचने वाला)
  6. सेहराब अंसारी (रंका निवासी, बंदूक बेचने वाला)

बरामद सामग्री

  • 1 भरमार बंदूक: घटनास्थल पर मुकेश के शव के पास मिली, जिसे राजेंद्र ने छोड़ा था।
  • 3 अन्य भरमार बंदूकें: ग्रामीणों से जब्त।
  • पुलिस ने पुष्टि की कि राजेंद्र ने अपनी बंदूक 2 साल पहले टेंपू से 5,000 रुपये में खरीदी थी, जबकि अन्य बंदूक सेहराब अंसारी से खरीदी गई थी।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 (अवैध हथियार रखने और उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया। सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

मृतक का विवरण

मुकेश कुमार आयाम, ग्राम बेलसर का निवासी था और उसने 2025 में 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। उसकी मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है।

पुलिस की जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शिकार के दौरान और कौन-कौन शामिल था और क्या अन्य अवैध हथियार क्षेत्र में मौजूद हैं। SDOP ने बताया कि अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा।

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राजेंद्र देवांगन (प्रधान संपादक)