सिंगरौली: छतकर्म गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 14 घायल, 2 की हालत गंभीर

Babita Sharma
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सिंगरौली, 21 अप्रैल 2025: सिंगरौली जिले के छतकर्म गांव के पास सोमवार सुबह करीब 11 बजे बारातियों से भरी एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

माडा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया, “पिकअप वाहन में करीब 30 बाराती सवार थे, जो करकोसा गांव से धनहरा बारात लेकर गए थे। वापसी के दौरान चालक का नियंत्रण खोने से वाहन पलट गया। प्रारंभिक जांच में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार हादसे का कारण प्रतीत हो रहे हैं।”

तत्काल बचाव कार्य, घायलों को अस्पताल पहुंचाया
हादसे की सूचना मिलते ही माडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सहायता प्रदान की गई। सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए बैढ़न के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। थाना प्रभारी मिश्रा ने कहा, “दो घायलों की स्थिति गंभीर है, और उनका इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अन्य घायलों की हालत स्थिर है।”

मुआवजा प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क हादसों में घायलों को चिकित्सा सहायता और मुआवजा प्रदान किया जाता है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता और सामान्य चोटों के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा घायलों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है।

सड़क सुरक्षा नियम और उल्लंघन
इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर किया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति के तहत निम्नलिखित नियमों का पालन अनिवार्य है:

  1. वाहन की क्षमता: पिकअप जैसे वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी ले जाना (ओवरलोडिंग) प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर 20,000 रुपये तक जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है (धारा 194)।
  2. गति सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में पिकअप वाहनों की गति सीमा 40-50 किमी/घंटा है। तेज रफ्तार पर 1,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है (धारा 183)।
  3. चालक की योग्यता: वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और जेल हो सकती है (धारा 181)।
  4. वाहन की स्थिति: वाहन की नियमित जांच और रखरखाव अनिवार्य है। तकनीकी खराबी के कारण हादसे पर मालिक और चालक जिम्मेदार माने जाते हैं।
  5. सुरक्षा उपाय: सवारी वाहनों में सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है।

हादसे की जांच में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार की पुष्टि होने पर चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आश्वासन दिया है।


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ब्यूरो चीफ - मध्यप्रदेश