Bilaspur-High-Court छत्तीसगढ़ मानसिक चिकित्सालय अस्पताल में स्टाफ भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: राज्य सरकार से मांगा जवाब

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ मानसिक चिकित्सालय में चिकित्सकों और स्टाफ की भर्ती में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव को जवाब देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अस्पताल में केवल दो वार्ड बॉय के होने पर भी चिंता जताई है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2025 को होगी।

मानसिक अस्पताल में स्टाफ भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट सख्त:

नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया: कोर्टकोर्ट ने बताया कि 22 अगस्त 2024 से अब तक चार बार सुनवाई हो चुकी है। लेकिन मानसिक चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

राज्य सरकार से मांगा जवाब

राज्य सरकार ने पहले बताया था कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 200 की जाएगी। साथ ही, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी पेश नहीं की गई।

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कही बात

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी। अब कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2025 को होगी।

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