निलंबन की कार्रवाई – कलेक्टर दीपक सोनी के आदेश पर सचिव रामनाथ बांधे को निलंबित किया गया
बलौदाबाजार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत भरुवाडीह के सचिव रामनाथ बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिनके अनुसार सचिव की लापरवाही के कारण निर्वाचन कार्य में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ।
सचिव की ड्यूटी पर अनुपस्थिति से उत्पन्न समस्याएं
कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि सचिव रामनाथ बांधे को 27 जनवरी 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए ग्राम पंचायत सेम्हराडीह में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। हालांकि, सचिव बांधे ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अव्यवस्था फैल गई। विशेष रूप से, नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) जारी करने में गड़बड़ी हुई, जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। इसके बाद, सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और उन्हें जनपद पंचायत कार्यालय कसडोल भेजा गया।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई – कलेक्टर ने दिया कड़ा संदेश
कलेक्टर ने इस लापरवाही और उदासीनता को गंभीरता से लिया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की चेतावनी
कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के सुचारू संचालन के लिए समर्पण और सतर्कता बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, विशेष रूप से चुनावी दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों में, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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