भिलाई पुलिस पर एफआईआर का आदेश, 15 घंटे हिरासत में रखने का मामला
भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबिर शर्मा की पत्नी के पक्ष में कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आरोपी की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा ने पुरानी भिलाई व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे।
क्या है मामला?
याचिका में आरोप लगाया गया कि डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को पुरानी भिलाई पुलिस ने बिना कारण 15 घंटे तक हिरासत में रखा था। उन्होंने कहा कि जब उनके पति पर मामला दर्ज हुआ, तो उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया?
उन्होंने कोर्ट में शिकायत की कि उन्हें काकीनाडा के पीठापुरम से महिला आरक्षक के बिना डिटेन कर लाया गया और फिर पुरानी भिलाई थाना में 15 घंटे से अधिक समय तक बैठाकर रखा गया। उन्होंने इसे मानसिक प्रताड़ना बताते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।
कोर्ट का आदेश
न्यायालय ने इस मामले में थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने पुरानी भिलाई थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश दुर्ग रेंज के आईजी को दिया गया है।
डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा का बयान
डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि “अगर मेरे पति आरोपी हैं, तो मुझे क्यों प्रताड़ित किया गया? यह पुलिस की ज्यादती है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया है।”
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
इस मामले ने भिलाई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि पुलिस इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।