बिलासपुर. राज्य के नागरिकों विशेषकर ग्रामीण अंचलों एवं अनुसूचित क्षेत्र के नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला जिम उपकरण प्रदाय करने हेतु वर्ष 2020-21 के लिए जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी अंचलों के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से 10 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला स्तरीय व्यायाम शाला समिति द्वारा चयनित किन्हीं 2 संस्थाओं को 2 लाख रुपए के व्यायाम शाला जिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। व्यायाम शाला प्रारंभ करने हेतु शासकीय एवं अशासकीय जो व्यायाम शाला प्रारंभ करने के इच्छुक हों। उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 10 जनवरी तक प्रस्तुत करना होगा।सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण जिला खेल परिसर सीपत रोड सरकंडा कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदक संस्था यदि अशासकीय संस्था हो तो फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदक संस्था के आधिपत्य एवं स्वामित्व में व्यायाम शाला प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त आकार के कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक संस्था को उपरोक्त कक्ष में व्यायाम शाला प्रारंभ करने तथा उक्त व्यायाम शाला का सामुदायिक उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सहमत होना चाहिए ।
बिलासपुर. राज्य के नागरिकों विशेषकर ग्रामीण अंचलों एवं अनुसूचित क्षेत्र के नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला जिम उपकरण प्रदाय करने हेतु वर्ष 2020-21 के लिए जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी अंचलों के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से 10 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला स्तरीय व्यायाम शाला समिति द्वारा चयनित किन्हीं 2 संस्थाओं को 2 लाख रुपए के व्यायाम शाला जिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। व्यायाम शाला प्रारंभ करने हेतु शासकीय एवं अशासकीय जो व्यायाम शाला प्रारंभ करने के इच्छुक हों। उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 10 जनवरी तक प्रस्तुत करना होगा।
सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण जिला खेल परिसर सीपत रोड सरकंडा कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदक संस्था यदि अशासकीय संस्था हो तो फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदक संस्था के आधिपत्य एवं स्वामित्व में व्यायाम शाला प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त आकार के कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक संस्था को उपरोक्त कक्ष में व्यायाम शाला प्रारंभ करने तथा उक्त व्यायाम शाला का सामुदायिक उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सहमत होना चाहिए ।
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