निकाय चुनाव 2024: खर्च सीमा तय, OBC आरक्षण लागू, पार्षदों को जारी हुई विकास निधि
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।
खर्च सीमा का निर्धारण:
- नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या): अधिकतम खर्च सीमा 8 लाख रुपये।
- नगर निगम (3 लाख से कम जनसंख्या): अधिकतम खर्च सीमा 5 लाख रुपये।
- नगर पालिका परिषद: अधिकतम खर्च सीमा 2 लाख रुपये।
- नगर पंचायत: अधिकतम खर्च सीमा 75 हजार रुपये।
पार्षद निधि जारी:
चुनाव से पहले राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए पार्षद निधि जारी की है।
- 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए: कुल 21 करोड़ 96 लाख रुपये।
- 166 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए: कुल 66 करोड़ 6 लाख रुपये।
डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर यह राशि जारी की है। प्रत्येक पार्षद को 6-6 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं।
OBC आरक्षण लागू:
प्रदेश के नगरीय निकायों में OBC वर्ग को 50% आरक्षण का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, जिसे राज्यपाल की सहमति के बाद राजपत्र में शामिल कर दिया गया है।
- OBC आरक्षण उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जहां पहले से ही SC-ST आरक्षण 50% या इससे अधिक है।
- पहले OBC को केवल 25% आरक्षण दिया जाता था।
आचार संहिता और चुनाव तैयारियां:
- विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने की संभावना है।
- इसके पहले वार्ड-वार वोटर लिस्ट फाइनल की जाएगी और आरक्षण सूची जारी होगी।
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। खर्च सीमा और आरक्षण के नए प्रावधानों के साथ आगामी चुनाव पार्षदों के लिए नई चुनौतियां लेकर आएंगे।