मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा: हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

राजेन्द्र देवांगन
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मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद संतुलाल सोनकर को फिर से मुंगेली नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को बर्खास्त पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को फिर से मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सौंप दिया है।

इस पंचवर्षीय चुनाव में मुंगेली नगर पालिका की कुर्सी पूरे प्रदेश भर में काफी विवादित रही है। जहां पर कई बार अध्यक्ष पद के लिए उलट फेर देखने को मिला। 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के संतूलाल सोनकर मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सोनकर को एक साल बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा था।

कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी को मिली थी जीतजिसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार में अध्यक्ष पद का एक बार फिर चुनाव हुआ और भाजपा के बहुमत होते हुए भी क्रॉस वोटिंग में नगर पालिका के अध्यक्ष पद कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी को जीत मिली थी।

वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर ने कांग्रेस शासन काल में अपने को नगर पालिका अध्यक्ष पद बर्खास्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।जिस पर हाईकोर्ट ने संतुलाल सोनकर के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसके प्रतिपालन में राज्य सरकार के अपर सचिव द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित कर संतुलाल सोनकर को फिर से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर स्थापित किए जाने का आदेश जारी किया गया।फैसला विधि सम्मत नहीं- पूर्व नगर पालिका अध्यक्षवहीं अब इस मामले पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा हाईकोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई तक नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर रोक लगाने का कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बिना सूचना दिए आनन-फानन में वर्तमान सरकार का फैसला विधि सम्मत नहीं है।आदेश के अनुसार की गई कार्रवाईहेमेंद्र गोस्वामी ने याचिका लगाई है,

जिसकी कल सुनवाई होनी है। वहीं आनन-फानन में कुर्सी दिलाने के सवाल पर कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश बाद प्रशासनिक आदेश का इंतजार किया गया था, बुधवार को आदेश प्राप्त हुआ उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है।

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