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बलौदाबाजार. भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को फिर कोर्ट से झटका लगा है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की है. इससे पहले 17 सितंबर को रिमांड खत्म होने पर सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने 30 सितंबर तक देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ाई है.
बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक विधायक यादव की 5 बार न्यायिक रिमांड बढ़ाई जा चुकी है.