रेलवे स्टेशन के पार्किंग संचालक पर 50 हजार रुपए का ठोंका जुर्माना, यात्री से वसूले दो हजार रुपए

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर। रेल प्रशासन ने सायकल स्टैंड के ठेकेदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया है। ठेकेदार ने रसीद गुम होने के कारण एक यात्री से 2 हजार रुपए वसूल लिए। यात्री ने इसकी शिकायत सोसल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाई। इसके बाद अधिकारी तत्काल हरकत में आ गए।

रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों में यात्रियों के वाहनों के सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है जहां वे यात्रा के दौरान रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत यात्रा कर सके। पार्किंग का संचालन पार्किंग संचालकों द्वारा किया जाता है। पार्किंग के बेहतर संचालन प्रबंधन हेतु रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि यात्रियों को अपनी वाहनों को रखने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
इसी संदर्भ में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास कश्यप ने बिलासपुर स्टेशन के पार्किंग स्टैंड का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पार्किंग संचालक को पार्किंग में नियमानुसार किराया लेने, अवैध वसूली नहीं करने, यात्रियों का हर संभव मदद करते हुये उनसे मधुर व्यवहार करने के सख्त निर्देश भी दिये गए हैं। आज रेलवे प्रशासन को ट्वीटर के माध्यम से शिकायत मिली कि बिलासपुर पार्किंग संचालक द्वारा पार्किंग रसीद गुम होने के कारण यात्री से 2000 रुपए वसूल किया गया। जबकि पार्किंग नियमानुसार पार्किंग रसीद गुम होने पर 50 रुपए शुल्क के साथ आरसी बुक की प्रतिलिपि जमा किए जाने का प्रावधान है। इस शिकायत को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुये रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर पार्किंग संचालक पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी शिकायतें मिलने पर पार्किंग टेंडर को निरस्त करने की चेतावनी दी गई।

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