मुंगेली/ प्रार्थी शिवआशीष सोनकर पिता संतु लाल सोनकर उम्र 31 वर्ष निवासी गांधी वार्ड गोल बाजार मुंगेली के द्वारा दिनांक 17/11/2020 को सोनकर फ्यूल्स ग्राम सुरदा में 04 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध गाली गलौज जान से मारने की घमकी एवं तोड़फोड़ के संबंध
में अपराध क्रमांक 698/20धारा 294,506,427,34भा
दवि दर्ज कराया गया था प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक अरविंदकुमार कुजूर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सी.डी. तिर्की एवं एस.डी.ओ.पी.मुंगेली तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में टीम गठित कर घटना स्थल एवं आसपास से सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर से सूचना प्राप्त कर संदेहियों की पतासाजी करने टीम द्वारा लगातार मेहनत कर प्रकरण के संदेही राहुल जोशी,शंकर मिरी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि वह अपने 02 साथी जयंत पनिक एवं अमिमत गोवर्धन के साथ शराब के नशे में मारुति 800 सीजी 16 जेड.ई.5466 से पेट्रोल पंप जाकर वहां स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पेट्रोल भरवाने के लिए बोले रात अधिक होने की वजह से पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा मना करने पर अश्लील गाली गलौज कर एवं जान से मारने की धमकी देकर पेट्रोल पंप में रखे गमले से तोड़फोड़ करना स्वीकार करने पर आरोपियों को विधिवत दिनांक 19/11/2020 को गिरफ्तार कर मुचलका जमानत पर रिहा किया गया एवं पृथक से आरोपियों को प्रति बंधित करने हेतू धारा 151,107,116(3)जा.फौ.का इस्तगासा तैयार कर माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया।
उक्त टीम में थाना प्रभारी सीटी प्रभारी मुंगेली निरीक्षक विश्वजीत सिंह,सउनिबी.पी.जांगड़े,
आरक्षक दिलीप साहू, दयाल गावस्कर,संजय यादव,मुकेश ठाकुर,गिरिराज परिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा
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