रायपुर में लॉकडाउन के बीच 17 मई से इन जगहों पर खुलेंगी दुकानें

राजेन्द्र देवांगन
4 Min Read
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रायपुर में लॉकडाउन के बीच 17 मई से इन जगहों पर खुलेंगी दुकानें,


मनोज शुक्ला,, कलेक्टर से जारी निर्देश अनुसार जिस व्यापार को खोलने की अनुमति मिली है, वो शाम 5 बजे तक अपनी दुकान खोल सकते है. चिन्हांकित 11बाजारों-कॉम्प्लेक्स को लेफ्ट राइट और ऑड ईवन के जरिए खोलने के लिए एसोसिएशन प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन और नगर निगम से चर्चा कर तय किया गया है. इस दौरान कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही दुकानें खोलने की अनुमति है. सभी व्यापारी कोविड-19 के निर्देशों का पालन करेंगे. इसके साथ ही ग्राहकों को भी पालन करने के लिए जागरूक करेंगे.

कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है.

गोल बाजार मालवीय रोड रवि भवन बंजारी मार्केट लाल गंगा कॉम्प्लेक्स जयराम कॉम्प्लेक्स सदर बाजार पंडरी कपड़ा बाजार ( सभी 5) बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर एम जी रोड गुढियारी बाजार

ऑड ईवन फार्मूला एक तरह का ये दुकान खोलने का सोशल डिस्टेंसिंग है. इसका मतलब एक दिन 1, 3, 5, 7, और 9 नंबर की दुकानें खुलेंगी. मतलब साफ शब्दों में एक-एक दुकान छोड़कर खोलना. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना. जबकि दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10 नंबर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सड़क के एक तरफ की दुकान एक दिन और सड़क की दूसरी ओर की दुकान अगले दिन खोलने को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है.

किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खोलने, होम डिलीवरी की छूट रहेगी.

स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5 बजे तक निर्धारित है. इन दुकानों के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा सकती है और इस कार्य को प्राथमिकता भी देनी है. होम डिलीवरी का कार्य शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है.

केवल मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें खुलेंगीं. यहां होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा.बैंक, डाकघर को ग्राहकों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की छूट.सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियां, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर लागू होंगे.


थोक अनाज की दुकानों को शाम 5:00 बजे तक अनुमति दी जाएगी.अस्पताल, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें पेट्रोल पंप (आम जनता के लिए नहीं) ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को छूट होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10:00 बजे तक दी जाएगी.दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें
एलपीजी, समाचार पत्र, फल, सब्जी रात 9:00 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है.

माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच की जा सकती है.जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह 6:00 बजे के बाद कभी नहीं.बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं.

विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी.


मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम पर पाबंदी मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क बंद धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध कोचिंग कक्षाएं बंद रहेगी.स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए बंदशराब की दुकानें बंद सिर्फ होम डिलीवरी भोजनालय, चौपाटी, ठेला और भोजनालय बंद.सैलून और स्पा सेंटर बंद रहेंगे.
बड़ी मंडी और सब्जी बाजार जनता के लिए बंद हर रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

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