अवैध रूप से ट्रैक्टर की डिलीवरी करते हुए पाए जाने पर डीलर व अन्य के ऊपर एफ आई आर किया गया
रजनीश दुबे,,बिलासपुर/पूरा देश सहित छत्तीसगढ़ भी कोरोनावायरस के इस भीषण महामारी से व्यथित हैं , लोगों में हाहाकार मचा हुआ है ,छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न जिलों में लॉक डाउन लागू कर दिया है तथा बिलासपुर में भी 14 से 21 फिर उसे बढ़ाकर 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है,इस अवधी में किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय करना कानूनी अपराध है किंतु नियमो को धत्ता बताते हुए , इस अवधि में 21 तारीख को *सोलिस* ट्रैक्टर डीलर आशीर्वाद ट्रैक्टर बिलासपुर के संचालक अयूब खान ने अपने शोरूम से नए ट्रैक्टर की डिलीवरी कर सीपत के पास एक गांव के किसान को बेच कर व्यापार नियम को तोड़ते हुए एवं प्रशासन को भी आईना दिखाने का काम किया ।
जिसकी सूचना बिलासपुर ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस को दी, तथा प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई, पुलिस ने इस पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए ,उपरोक्त सोलिस ट्रैक्टर के डीलर अयूब खान के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के धारा 269/270 एवम 3 के तहत त्वरित कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है । इस संबंध में प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है तथा कंपनी के एरिया मैनेजर और उच्चाधिकारियों को भी थाने में बुलाकर पूछताछ की जाएगी ,जिस दौरान लोगो को घर से निकलने की अनुमति नही है, सभी काम बंद है यहां तक कि बैंक भी बंद है, आरटीओ ऑफिस बंद है, बीमा का दफ्तर बंद है, उस दौरान अवैध रूप से ट्रैक्टर की डिलीवरी करना गैरकानूनी है ।यहाँ तक उक्त ट्रैक्टर का कोई भी कागजात नही है, जो कि गैरकानूनी है इसकी जानकारी बिलासपुर ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के सदस्य
रविकांश्रीवास्तव ,अनिल केसरवानी, प्रकाश सलूजा, प्रवीण पांडे, प्रमोद नायक तथा अनुराग गुप्ता ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के कृत्य करने वाले ट्रेक्टर डीलर के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उनके ट्रेक्टर बिक्री का अधिकार परिवहन विभाग से तुरंत ही समाप्त किया जाए और RTO से ट्रेड निरस्त किया जाए ।
डीलर एवम उनके कंपनी के अधिकारियों एवं स्टाफ के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करने की भी मांग एसोसिएशन ने किया है ।। रवि कांत श्रीवास्तव 23/04/21
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