रेलवे न्यायालय का विशेष शिविर: बैतूल में 280 से अधिक मामलों में वसूले गए 2.22 लाख रुपए जुर्माना

Babita Sharma
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बैतूल, मध्यप्रदेश। रेलवे न्यायालय भोपाल की ओर से बैतूल में एक दिवसीय विशेष न्यायिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 280 से अधिक मामलों की सुनवाई करते हुए 2 लाख 22 हजार 140 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई रेलवे न्यायालय के न्यायाधीश अनुराग खरे की उपस्थिति में संपन्न हुई।

बैतूल आरपीएफ की सक्रिय भागीदारी, सबसे अधिक कार्रवाई

शिविर में बैतूल आरपीएफ थाना ने सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए 153 मामलों में 1 लाख 13 हजार 740 रुपए की वसूली की। इस कार्रवाई में रेल परिसर में अनधिकृत प्रवेश, प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने, पायदान पर यात्रा करने, महिला और दिव्यांग डिब्बों में गैर-लाइसेंसी प्रवेश, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने जैसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

अन्य थानों के मामले भी सुलझाए गए

इस विशेष शिविर में बैतूल के अतिरिक्त भोपाल, इटारसी, हरदा और आमला आरपीएफ थानों से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया गया।

  • भोपाल और इटारसी: 88 मामलों का निराकरण
  • हरदा और आमला: 39 मामलों की सुनवाई

कोर्ट स्टाफ ने निभाई अहम भूमिका

इस शिविर के दौरान न्यायिक प्रक्रिया को कोर्ट स्टाफ अशोक सोनी और उनकी टीम ने कुशलता से संचालित किया।

रेल यात्रियों से अपील

आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे रेल यात्रा के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि रेल परिसर की स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी नागरिकों को जागरूक और उत्तरदायी होना चाहिए।

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ब्यूरो चीफ - मध्यप्रदेश