CMD कॉलेज मैदान में DJ और शोर-शराबे के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, प्रबंधन समेत कई अफसरों को नोटिस

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर के CMD कॉलेज मैदान में DJ और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब।


बिलासपुर : CMD कॉलेज मैदान के शोरगुल और व्यावसायिक उपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, प्रबंधन और प्रशासन से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के CMD कॉलेज मैदान में DJ और लाउडस्पीकर के व्यावसायिक उपयोग को लेकर एक याचिका पर कॉलेज प्रबंधन, कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी से पूर्व में जारी निर्देशों के पालन पर की गई कार्रवाई का स्पष्ट जवाब माँगा है।


तेज आवाज से परेशान पड़ोसी ने लगाई गुहार

यह याचिका अब्दुल जुनैद द्वारा उनके वकील अब्दुल वहाब खान के माध्यम से दायर की गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनका मकान CMD कॉलेज के ठीक सामने स्थित है और कॉलेज मैदान में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा लगातार व्यावसायिक आयोजनों में DJ और लाउडस्पीकर का अत्यधिक उपयोग होता है।


पढ़ाई और मानसिक शांति हो रही प्रभावित

याचिका में कहा गया है कि इन आयोजनों के कारण निकलने वाली तेज आवाजों से परिवार की दिनचर्या और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद ध्वनि प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई और आयोजक लगातार नियमों की अवहेलना करते रहे हैं।


पूर्व में भी दिया गया था आदेश, पालन नहीं हुआ

याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि वर्ष 2019 में जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब भी शोरगुल से उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ा और बाद में उनका निधन हो गया। इसके बाद 21 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नियमों के पालन का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद 13 मार्च 2025 और उसके बाद भी लाउडस्पीकर और DJ का उपयोग जारी रहा।


हाईकोर्ट ने मानी गंभीर चूक, रिपोर्ट तलब

अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में स्पष्ट किया कि यदि पूर्व आदेशों का पालन नहीं हुआ है, तो यह गंभीर उल्लंघन है। न्यायालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


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