Bilaspur High Court: 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं से निजी स्कूलों को मिली राहत, अभिभावक संघ ने दायर की थी याचिका

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इस आदेश से निजी स्कूल प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस सत्र के लिए निजी स्कूलों में केंद्रीकृत परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। फिलहाल, यह राहत केवल 2024-25 सत्र के लिए दी गई है। अगले साल के लिए सरकार और संबंधित पक्षों को नए नियम बनाने होंगे।

5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं से निजी स्कूलों को मिली राहत,

निजी स्कूलों को मिली राहत, सरकारी स्कूलों में होगी परीक्षा
बिलासपुर हाईकोर्ट  के फैसले के अनुसार, इस वर्ष केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों को बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जबकि निजी स्कूलों को इससे छूट दी गई है। कोर्ट ने यह राहत केवल 2024-25 सत्र के लिए दी है, जिससे निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।

अभिभावक संघ ने दायर की थी याचिका

प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई
निजी स्कूलों और अभिभावक संघ ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस वर्ष के लिए निजी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा आयोजित न करे।

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