कोर्ट का कड़ा फैसला, हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को मिली सजा
कोरबा। उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में मृतक के बड़े भाई का साला और एक महिला सहित कुल पांच लोग शामिल हैं।
निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने की थी त्वरित कार्रवाई
21 अप्रैल 2021 की सुबह भैंसमा गांव के चौक के पास स्थित एक घर में हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला कि हत्यारा मृतक के बड़े भाई का साला था। पुलिस ने मामले में गहराई से छानबीन करते हुए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन-देन को हत्या की वजह बताया गया था।
अभियोजन पक्ष ने रखे ठोस सबूत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
सरकारी अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सभी आवश्यक साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे
हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए एक आरोपी को सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार किया, जहां वह अपने हाथ में आई चोट का इलाज कराने पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की और चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। यह निर्णय न्याय प्रक्रिया में विश्वास को और मजबूत करता है।