बीजापुर: स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी की रिमांड को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके चलते उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
122 करोड़ के सड़क निर्माण घोटाले की खबर बनी हत्या की वजह
मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में बन रही 122 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना में घटिया निर्माण कार्य को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इस खबर से नाराज ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश और मुंशी सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।
हत्या के बाद शव को छुपाने की कोशिश
हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मुकेश चंद्राकर के शव को एक सैप्टिक टैंक में छुपा दिया था। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए मुकेश के मोबाइल फोन के सीडीआर रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की और शव को सैप्टिक टैंक से बरामद किया।
सभी आरोपी गिरफ्तार, न्याय की दिशा में अहम कदम
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अदालत द्वारा आरोपी की रिमांड बढ़ाए जाने के बाद मामले में न्याय प्रक्रिया और सख्ती से आगे बढ़ेगी।
बीजापुर के पत्रकारों और नागरिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है।
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