सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा, MACT का ऐतिहासिक फैसला

राजेन्द्र देवांगन
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महाराष्ट्र के पालघर में हुई सड़क दुर्घटना के बाद बड़ा न्यायिक निर्णय
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 13 फरवरी 2021 को हुए सड़क हादसे में मृतक लक्ष्मीनारायण तरनीराव पुलकला के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस फैसले ने कानूनी जगत में हलचल मचा दी है।

हादसे की जानकारी

  • लक्ष्मीनारायण अपनी बाइक से पालघर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी।
  • हादसे के बाद ट्रक उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
  • मृतक लेबर सप्लायर फर्म का मालिक था और सालाना 12.95 लाख रुपये कमाता था।

ट्रिब्यूनल का फैसला

  • मृतक की पत्नी, मां और नाबालिग बच्चे ने मुआवजे की मांग की थी, जिसके जवाब में ट्रिब्यूनल ने 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया।
  • ट्रक मालिक और उसके बीमाकर्ता के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए, 8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजा राशि वसूली का आदेश दिया गया।

मुआवजे का बंटवारा

  • मृतक की पत्नी: 70 लाख रुपये
  • मृतक के बच्चे और पत्नी के लिए: 30-30 लाख रुपये एफडी
  • मृतक की मां: 20.1 लाख रुपये

संदेश:
यह निर्णय उन परिवारों के लिए न्याय की एक मिसाल पेश करता है जो सड़क हादसों में अपने प्रियजनों को खो देते हैं। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में न्यायिक प्रणाली की सख्ती को भी दर्शाता है।

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