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जोगी परिवार की बढी मुश्किलें… फर्जी जाति मामले में न्यायालय से ऋचा जोगी की जमानत खारिज… गिरफ्तारी की बढ़ी संभावना…

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ब्यूरो रिपोर्ट जगदीश देवांगन

ऋचा जोगी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज…गिरफ्तारी की बढ़ी संभावना…!
 छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी पर फर्जी जाति मामले में मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निर्देश पर मुंगेली आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने ऋचा जोगी द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मुंगेली सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की थी। इस पर पुलिस ने 16 नवंबर को सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। एफआइआर के बाद जोगी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऋचा जोगी ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 नवंबर को अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। ऋचा जोगी के अग्रिम जमानत पर सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। ऋचा जोगी की ओर से उनके वकील ने न्यायालय से अग्रिम जमानत देने का निवेदन करते हुए तर्क पेश किया। शासन की ओर से लोक अभ्ाियोजक मनीष चौबे ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाध्ाीश(फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) पीएस मरकाम ने ऋचा जोगी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जिला न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर ऋचा जोगी हाई कोर्ट जा सकती हैं। इस बीच ऋचा जोगी की गिरफ्तारी की भी संभावना बनी हुई है।

ज्ञात हो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और पूर्व मरवाही विधायक अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी पर फर्जी जाति मामले में मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया । मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निर्देश पर मुंगेली आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे की शिकायत पर मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस ने 16 नवंबर को सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।

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