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जनपद सदस्य सफीक खान बर्खास्त, पद का दुरुपयोग करते हुए खुद के फर्म को ही पहुंचाता था लाभ

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गरियाबंद,कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने मजरकट्टा क्षेत्र के जनपद सदस्य सफीक खान को धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया है। सफीक खान के विरुद्ध ग्राम मालगांव के ग्रामीणों ने अपने पद का दुरुप्रयोग करते हुए खुद की फर्म को लाभ पहुंचाने एवम सरकारी राशि कर गबन का आरोप लगाया था। विभागीय जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद जिला पंचायत सीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर जनपद सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। बर्खास्त होने के बाद अब 6 साल तक सफीक खान किसी प्रकार का चुनाव नही लड़ पाएंगे।

जानकारी के मुताबिक जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले ग्राम मल गांव के ग्रामीणों ने जनपद सदस्य सभी खान के विरुद्ध विभिन्न पंचायत के गठानों एवं चारागाह में जिला खनिज न्यास निधि मद से स्वीकृत नलकूप खनन कार्य को बिना मापदंड के पंचायत में दबाव बनाकर करवाने तथा जनपद पंचायत के विभिन्न योजनाओं की राशि को बिना कुछ कार्य के ही दबाव बनाकर स्वयं के नाम से चेक जारी कर गबन किए जाने की शिकायत की थी। इसके अलावा जनपद पंचायत गरियाबंद के सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन के बगैर ही सरकारी राशि आहरण की शिकायत भी जनपद सदस्य के विरुद्ध की गई थी। विभागीय जांच में विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद जिला पंचायत सीईओ गरियाबंद द्वारा जांच प्रतिवेदन के साथ जनपद सदस्य सफीक खान को बर्खास्त करने का प्रतिवेदन कलेक्टर गरियाबंद को भेजा गया था जिसके आधार पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जनपद सदस्य को बर्खास्त किया।

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