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CG BREAKING : डेढ़ करोड़ की चांदी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी कार रेनॉल्ट डस्टर जब्त

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CG BREAKING : डेढ़ करोड़ की चांदी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी कार रेनॉल्ट डस्टर जब्त

महासमुंद। लग्जरी कार रेनॉल्ट डस्टर से भारी मात्रा में चांदी की तस्करी करते 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक सिंघोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल (छ0ग0 ओड़िसा बॉर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की रेनॉल्ट डस्टर कार क्रमांक CG 04 CL 6777 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट के पास रोका गया। कार में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिनसे पूछताछ करने पर ड्राईवर के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम (01) राम रूचि पटेल पिता जगन्नाथ पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी बोरिया खुर्द संतोषी मंदिर के पास रायपुर एवं वाहन चालक ने अपना नाम (02) शिव कुमार गंधर्व पिता फग्गू राम गंधर्व उम्र 24 वर्ष निवासी पचपेडी नाका रायपुर रहने वाले है।

जिनसे पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल पर वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में अलग-अलग बैंग रखा हुआ मिला। इससे पुलिस टीम को संदेह हुआ और कार डिक्की को खुलवाकर चेक किया गया तो कार की डिक्की में अलग अलग 20 बैंग एवं 01 नग अटैची मिला जिसे खोल चेक करने पर भारी मात्रा में चांदी की ज्वेलरी एवं नगदी रकम मिला। जिसे निकालकर चेक करने पर भारी मात्रा में चांदी के विभिन्न आभूषण (पायल, ब्रेसलेट, कडा, चुडा व अन्य आभूषण) एवं नगदी रकम रखे मिला। उक्त मशरूका के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन में सवार दोनो व्यक्तियों नें बताया कि अनिल ललित ज्वेलर्स, सदर बाजार रायपुर में काम करते है पुलिस की टीम द्वारा दोनो व्यक्तियों से नगदी रकम व चांदी की ज्वेलरी के संबंध में दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नही कर पाया। और पुलिस गोलमोल जवाब दे रहे थे। दोनो का आचरण भी संदिग्ध था। चांदी की ज्वेलरी व नगदी रकम के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से चांदी की आभूषण वजनी करीबन 251.900 किलो ग्राम कीमती करीबन 1,51,14,000/- रूपये एवं वाहन रेनॉल्ट डस्टर कार क्र0 CG 04 CL 6777 सफेद रंग की कीमती करीबन 5,00,000 रूपये को एवं नगदी रकम 72,500 रूपये जप्त कर थाना सिंघोडा में इस्तागाशा क्रमांक 04/2022 धारा 41(1+4) जा.फौ., धारा 379 भादवि के तहत् कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा भेजने व विवेचना कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

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