नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए आज बड़ा दिन हो सकता था, लेकिन उनके तिहाड़ से बाहर आने का इंतजार लंबा होते हुए दिख रहा है. उनके वकील अभिषेक मनु सिंधवी लगातार दलील पर दलील रखे जा रहे, वहीं, ईडी ने उनके जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने के लिए 5 अगस्त का समय मांगा. शीर्ष आदालत ने ईडी की बात मानते हुए सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल दिया है.
गौरतलब है कि सिसोदिया पिछले 16 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. 16 जुलाई को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को आज जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसजी राजू ने कोर्ट से कहा कि उनको अभी और समय चाहिए. उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. शीर्ष आदालत ने उनकी दलील पर गौर करते हुए, सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी.
केस में प्रगति न होने का दलील
गौरतलब है कि सिसोदिया ने अपने याचिका में कहा है कि 16 महीने से केस में कोई प्रगति नहीं हुई है. अभी तक उनके खिलाफ जांच एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही कार्रवाई आगे बड़ी है.
2 जजों की पीठ कर रही सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर गवई और के.वी. विश्वनाथ की पीठ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. पीठ ने 16 जुलाई के सुनवाई के दौरान दोनों जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से अपने जवाब 29 तक दाखिल करने का निर्देश दिया था.
पिछले साल हुए थे गिरफ्तार
सीबीआई ने शराब घोटाले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले ही यानी की 28 फरवरी को ही सिसोदिया ने दिल्ली सरकार को अपने मंत्री पद का इस्तीफा भेज दिया था.