CG-High Court-यस बैंक को करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का हाईकोर्ट ने मांगा जवाब…!
बिलासपुर यस बैंक की सुपेला भिलाई शाखा में दो खातों से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के मामले में शासन का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट ने अब यस बैंक प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ज्ञात हो कि यस बैंक की उक्त शाखा से सन् 2016 से सन् 2020 तक संदिग्ध रूप से करोड़ों रुपये का लेन-देन होने के मामले में राज्य सरकार व आयकर विभाग द्वारा जांच नहीं करने को लेकर प्रभुनाथ मिश्रा ने अपने अधिवक्ता बीपी सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व की सुनवाई में आयकर विभाग ने बताया था कि मामले की जांच के लिए 20 से अधिक बार अलग-अलग लोगों से बयान दर्ज किए गए हैं। खाता अनिमेष सिंह के नाम पर है जो कारोबारी हितेश चौबे के पास काम करता है। विभाग ने हितेश चौबे का बयान दर्ज किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अनिमेष सिंह एक सामान्य कर्मचारी है। उसके नाम पर खाते में आरटीजीएस से लेन देन हुए हैं। सिर्फ अनिमेष ही नहीं बल्कि आयकर विभाग के अनुसार भावेश ताम्रकार के नाम से भी लेनदेन किया गया है। ताम्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। पिछली सुनवाई में शासन की ओर से इन खाताधारकों और ट्रांजेक्शन करने वालों के बारे में जानकारी दी जाएगी साथ ही बताया जाएगा कि यह रकम किसकी है। सरकार को हाईकोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था।
ताजा सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि यस बैंक प्रबंधन की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिये लेन देन के बारे में अधिक जानकारी हासिल नहीं हो रही है। इस पर कोर्ट ने यस बैंक प्रबंधक को भी पक्षकार बनाते हुए उसे जवाब देने कहा है। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
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