‘पीएम की रैली में अगर बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर जाते हैं तो ये अपराध कैसे..हाईकोर्ट ने पुलिस से किया सवाल …!
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली में बच्चों के स्कूल ड्रेस में जाने को लेकर विवाद सामने आया था। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने पर पुलिस से सवाल किया है कि स्कूल यूनिफॉर्म में अगर बच्चे रैली में जाते हैं तो यह अपराध कैसे हो गया? हाईकोर्ट ने कोयंबटूर पुलिस को 8 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। स्कूल प्रशासन की ओर से भी इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया कि पीएम मोदी की रैली में बच्चे ड्रेस पहनकर पहुंचे थे।
सुनवाई के दौरान क्या बोले जज
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जी जयचंद्रन सुनवाई ने कहा कि ‘जब हम बच्चे थे, तो हम चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हस्तियों और राजनेताओं को देखने जाते थे।’ हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। उसने ना सिर्फ स्कूल प्रशासन को मिली पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई की छूट को आगे बढ़ा दिया है बल्कि पुलिस से भी इस मामले में 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि कोयंबटूर पुलिस साईं बाबा विद्यालयम मिडिल स्कूल के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। अब पुलिस से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
कोर्ट ने एफआईआर पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने एफआईआर को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट में कहा गया कि स्कूल प्रशासन 32 बच्चों को लेकर रैली में पहुंचा। यहां बच्चों को बेवजह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर पुलिस ने सिर्फ जिला बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज कर लिया जबकि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली थी।
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