नई दिल्ली: संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने भी बेल दे दी है. कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और एक लाख का निजी मुचलका और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने उनके जमानत की कई शर्तें तय की है.
Sanjay Singh gets bail from SC: संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने को कहा है. उन्हें दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी. साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा है वह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना करें. और जांच में सहयोग करे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट ने संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सार्वजनिक बयानबाजी से मना किया है. बता दें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी.
Sanjay Singh gets bail from SC: संजय को इन 7 शर्तों पर मिली जमानत
– दिल्ली NCR छोड़ने से पहले अदालत को देनी होगी सूचना.
– विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे.
– कोर्ट में पासपोर्ट जमा करना होगा.
– जांच अधिकारी को गूगल लोकेशन लगातार देनी होगी.
– अपना फोन नंबर नहीं बदल सकेंगे.
– सार्वजनिक बयानबाजी की मनाही.
– दो लाख रुपये के निजी मुचलके के और इतने ही कीमत के जमानती पर हुई जमानत.
पिछले साल अक्टूबर में हुए थे गिरफ्तार
Sanjay Singh gets bail from SC: आपको बताते चले कि, संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. इसी केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीँ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में एक साल से अधिक समय से तिहाड़ में हैं.
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