नई दिल्लीः इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिका को लेकर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया. कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज की थी, जिसमें पार्टी ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी.
इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी. बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया था कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं. युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया.
माकन ने कहा था, ‘फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं. सबकुछ प्रभावित हो रहा है. न सिर्फ न्याय यात्रा, बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं.’ आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश दिए थे. हालांकि आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक खातों से फ्रीज हटा दिया था.
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