सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा कि 10 जुलाई तक वो अभिषेक बनर्जी को तलब नहीं करेगी..!

राजेन्द्र देवांगन
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सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा कि 10 जुलाई तक वो अभिषेक बनर्जी को तलब नहीं करेगी..!.
नई दिल्ली:शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में TMC अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिल गई है. दरअसल, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि उन्हें 10 जुलाई तक कोई समन नहीं दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ना है. उनके क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होगा और इस वजह से उन्हें कैंपेन में ध्यान देने की जरूरत है. 
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए टाल दी है. सुप्रीम के आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की दलील को भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तब तक बनर्जी को तलब नहीं किया जाएगा. 
सुप्रीम कोर्ट से जब अभिषेक बनर्जी को मामले में नहीं मिली थी राहत
बता दें कि 10 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया था और इस मामले को रद्द किए जाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED की जांच चलती रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह जांच को बाधित नहीं करेगा.
बनर्जी ने 9 नवंबर को मामले से जुड़े सवालों के जवाबे सौंपे थे
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने 9 नवंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए थे और पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरी घोटाले की चल रही जांच से संबंधित जांच एजेंसी के सवालों का जवाब सहायक दस्तावेजों के साथ सौंपा था, जो लगभग 6,000 पृष्ठों में थे. 

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