हाईकोर्ट ने ASI को दिए धार भोजशाला के सर्वे के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला और इतिहास..!
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का सर्वे करने का आदेश दिया है. बता दें कि मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था. जिस पर पर कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है. आपको बता दें इस भोजशाला को लेकर कई बार तनाव की निर्मित हुई. हिंदू और मुस्लिम दोनों भोजशाला पर दावा करते हैं. इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है. अब आज हाई कोर्ट ने ASI को इसके सर्वे की मंजूरी दे दी है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा ” विवादित भोजशला मंदिर और कमल मौला मस्जिद परिसर के साथ-साथ आसपास के 50 के मीटर के दायरे के क्षेत्र की जीपीएस तकनीक के साथ ही वैज्ञानिक जांच और ASI जांच की जाए. कोर्ट ने आगे कहा “जमीन की ऊपरी और निचली दोनों सतहों की कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जांच की जाए. इसके साथ ही वहां मौजूद दीवारों, स्तंभों, फर्शों, सतहों, ऊपरी शीर्ष, गर्भगृह हर जगह की बारीकी से जांच की जाए.
पांच सदस्यीय टीम करेगी सर्वे
कोर्ट के आदेश अनुसार ASI महानिदेशक की निगरानी में 5 सदस्यीय टीम भोजशाला की प्रॉपर जांच करेगी. इसके साथ ही ये कमेटी अगले 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्ष यानि कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के 2-2 प्रतिनिधियों को सर्वे के दौरान वहां मौजूद रहने की अनुमति दी है. वहीं पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी के साथ ही फोटो भी एकत्रित करने का आदेश जारी किया है.
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