महतारी वंदन योजना, विवाहित महिलाओं को 01 मार्च से मिलेंगे 1 हजार रुपये प्रतिमाह…!

राजेन्द्र देवांगन
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महतारी वंदन योजना, विवाहित महिलाओं को 01 मार्च से मिलेंगे 1 हजार रुपये प्रतिमाह…!
रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है. राज्य रकार ने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. योजना का लाभ पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 साल पूरी करने वाली महिलाओं को हर महीने 1 हजार रूपए मिलेंगे. इस हिसाब से साल में 12 हजार रूपए राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी.

20 फरवरी तक भर सकेंगे आनलाइन आवेदन: महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से किए जा सकते हैं. नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे.

महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता शर्तें: महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार, महिला का छत्तीसगढ़ की निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही जिस साल योजना के लिए महिला आवोदन करेगी, उस साल विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र होंगी.

इस योजना के तहत मिलेंगे यह लाभ: महतारी वंदन योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को 1000 रूपए की प्रतिमाह मिलेंगे. उस तरह साल में 12 हजार रूपए की राशि डीबीटी के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में डाले जाेएंगे. साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं, जिन्हे प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है. उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी. उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि मिलेगी.

इस पोर्टल एवं एप्प से भरें आनलाईन आवेदन: महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन फ्री होगा. इस योजना के लिए फार्म ऑनलाइन भरने के लिए https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके साथ ही योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन कर सकेंगे. योजना के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरु होंगे. आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत: आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं की सत्यापित पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा.

योजना के लिए नोडल अधिकारी तैनात: महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास को बनाया गया है. जिला स्तर पर सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे. शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम तथा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे.

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