LPG के लिए नया नियम: गृहिणियों के लिए बड़ा झटका….घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोटा तय… सालभर में मिलेंगे सिर्फ 15 सिलेंडर….

राजेन्द्र देवांगन
3 Min Read
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LPG के लिए नया नियम: गृहिणियों के लिए बड़ा झटका….घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोटा तय…. सालभर में मिलेंगे सिर्फ 15 सिलेंडर....
रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब लोग घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर एक साल में 15 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे. अब तक जितना चाहो, उतने सिलेंडर मिल जाते थे, लेकिन अब साफ्टवेयर में जो बदलाव किए गए हैं, उसमें एजेंसी से 16वें सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं होगी. रसोई गैस की यह लिमिट केंद्र सरकार ने तय की है. यह रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में लागू कर दी गई है.

15 सिलेंडरों की गिनती 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी, यानी गिनती चालू हो गई है. इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सभी गैस एजेंसियों के कंप्यूटरों पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है. घरेलू गैस सिलेंडर का कोटा पहली बार तय किया गया है. अभी तक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए कोई कोटा तय नहीं था. लोग अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा या कम सिलेंडर ले सकते थे.

कोटा तय होने के बाद माना जा रहा है कि संयुक्त परिवार, संपन्न परिवार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को इस फैसले से परेशानी होगी. अभी दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर कई तरह के पकवान बनते हैं, लोगों का आना-जाना भी ज्यादा होता है इसलिए घरों में सिलेंडर की खपत भी ज्यादा होगी.

जिनकी खपत ज्यादा, कर सकते हैं आवेदन
हालांकि जरूरतमंद लोगों और बड़े परिवारवालों को थोड़ी राहत भी दी गई है. ऐसे घर जहां वास्तविक रूप से 15 सिलेंडर से ज्यादा की खपत है उन्हें एजेंसी जाकर एक आवेदन देना होगा. इसमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें 15 से ज्यादा सिलेंडरों की जरूरत क्यों है. एजेंसी उनके आवेदन की जानकारी संबंधित एलपीजी कंपनी को देगी. उसका ऑनलाइन ट्रैक, वास्तविक खपत, परिवार में सदस्यों की संख्या और जरूरत की जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आवेदक को अतिरिक्त सिलेंडर दिया जाए या नहीं.

महीने में अधिकतम 2 सिलेंडर का कोटा
एलपीजी कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार अब महीने में 2 से ज्यादा सिलेंडर की बुकिंग और डिलिवरी नहीं होगी. यानी एक महीने में 2 सिलेंडर से ज्यादा कोई नहीं ले सकेगा. बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑइल तीनों एलपीजी कंपनियों ने यह आदेश जारी कर दिया है. इसके लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है. अफसरों का कहना है कि नया आदेश 1 अक्टूबर से लागू किया गया है, लेकिन सिलेंडरों की गिनती 1 अप्रैल 2022 से ही की जाएगी, ताकि वित्तीय साल का फार्मूला लागू रह सके.

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