20-नवम्बर,2020
नई दिल्ली-{सवितर्क न्यूज़}
पति से गुजारा भत्ता की मांग करने वाली पत्नियों को केंद्रीय सूचना आयोग ने बड़ी राहत दी है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने ऐतिहासिक फैसला में कहा कि अब पत्नी अपने पति की सैलरी या उसकी आय के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत आवेदक महिला को इस बारे में संबंधित विभाग द्वारा सही सही जानकारी 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय सूचना आयोग ने यह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल यह फैसला जोधपुर की रहमत बानो नाम की एक महिला द्वारा एक याचिका दायर के संबंध में आया है। रहमत बानो के इस दावे पर आईटी विभाग ने भी दावा ठोका था। विभाग का कहना था कि तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी मांग अनुचित है। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI के तारीख से 15 दिनों में उक्त जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।
साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि सूचना आयोग ने इस तर्क को सिरे से नकार दिया है कि यह जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत यह जानकारी देना गलत होगा
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