छग के 7 जिले अनलॉक: शराब दुकानें, ठेला-गुमटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत इन्हें खोलने की अनुमति
मनोज शुक्ला,रायपुर । प्रदेश के 7 जिलों में छूट के साथ लॉकडाउन खोल दिया गया है. इसमें रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर ,धमतरी, बालोद, जशपुर और बेमेतरा में सशर्त बाजार खोलने के निर्देश दिए गए हैं. इन सबके साथ शराब दुकानें, ठेले-खोमचे और सैलून समेत सबको कोविड नियम के साथ खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं.
रायपुर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी. रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा. पांचों जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे
बिलासपुर वैवाहिक कार्यक्रम निवास स्थान एवं होटल में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। 2. सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कॉमर्स, पार्क व जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
3. होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता के निवास तक होम डिलीवरी का समय अधिकतम रात्रि 10 बजे तक रहेगा।
4. जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश तक सामान्य रूप से आम जनता हेतु बंद रहेंगे। अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालय खोले जाएंगे।
5.प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉक डाउन लागू रहेगा। कलेक्टर द्वारा आम जनता से अपेक्षा की गई है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है। कंटेनमेंट जोन से संबंधित पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत लागू रहेंगे।
धमतरी में देसी शराब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों से मिलेगी. वहीं विदेशी शराब होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. जिले में यह आदेश 26 मई 2021 से लागू होगा. दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं.
राजनांदगांव में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. जिले में यह आदेश 26 मई से लागू होगा. साथ ही राजनांदगांव में कई चीजों में छूट रहेगी, जिसमें दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है. दूध पार्लर से दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा. रेस्टोरेंट, होटल,ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी.
जशपुर में कोरोना संक्रमण के बीच लोग होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ले सकेंगे. साथ ही विदेशी शराब अब भी होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं.
बेमेतरा में दुकानें, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है. दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं.
सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं
पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल पर आम जनता के लिए पाबंदी
कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.
सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंध.
ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
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