अनलॉक’ की ओर बढ़ रहा छग, शराब, चौपाटी समेत कई दुकानों को खोलने की मिली इजाजत, देखे पुरी खबर

राजेन्द्र देवांगन
3 Min Read
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अनलॉक’ की ओर छग शराब, चौपाटी समेत कई दुकानों को खोलने की मिली इजाज


मनोज शुक्ला,रायपुर। छत्तीसगढ़ अब धीरे-धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है. बेमेतरा जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था. इस आदेश को कलेक्टर शिव अनंत तायल ने निरस्त कर दिया है. यानि अब लॉकडाउन को खोल दिया गया है. इसके साथ ही शराब दुकान, चौपाटी, ठेला समेत कई दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है. बेमेतरा जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर 8 प्रतिशत कम हो गया है. जिस कारण लॉकडाउन के आदेश को निरस्त किया गया है.


राज्य सरकार ने 24 मई को जारी निर्देश में कहा था कि 8% या 8% से कम सकारात्मकता दर वाले सभी जिले में सभी बाजारों और दुकानों, शोरूम, मॉल आदि को बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के खोलने की अनुमति मिलेगी. सभी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा .जिले में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सेलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाएंगे. नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक-अवे और होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी.नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर (ग्रामीण अंचल/राष्ट्रीय राजमार्ग में) रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक-अवे और होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेगी.

शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश बंद रहेंगे.
समाचार पत्रों का वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को समाचार पत्रों का वितरण 5 बजे से 6:30 बजे तक किया जा सकेगा.सभी पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा.

कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखा जाना अनिवार्य होगा. किसी प्रकार के खाद्य सामाग्री स्थल पर न फैलाया जाये और न ही किसी प्रकार की अस्वच्छता हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा .जिले की समस्त प्रकार के देशी और विदेशी शराब दुकानों का संचालन शाम 6 बजे तक होगा. इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा .सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छबिगृह, सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे.स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे .विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर अधिकतम 10 लोगों से ज्यादा की उपस्थिति नहीं होगी .किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

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