शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी,
मनोज शुक्ला, रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शराब दुकान में उड़ रही गाइड लाइन की धज्जियों पर आखिरकार सरकार ने कदम उठाया है.
शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बिना मास्क के ग्राहकों को शराब नहीं देने के साथ कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक की ओर से कार्पोरेशन के तमाम जिला प्रबंधकों को जारी आदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी दुकानों के लिए निर्देशों के पालन के लिए दस हजार रुपए की राशि आबंटित की है.
पत्र में दिए गए निर्देश के मुताबिक, शराब दुकानों के सभी कर्मियों के पूरे समय मास्क का उपयोग करने और केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही शराब की बिक्री करना शामिल है.
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