मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 05 मई 2026 तक आवेदन आमंत्रित

Jagdish Dewangan
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मुंगेली, कलेक्टर श्री कुंदन कुमार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र परिवार 05 मई 2026 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित ₹35,000 की सहायता राशि एवं आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे विवाह सरल एवं गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। सभी विवाह शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे।
आवेदन के साथ हितग्राहियों को आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़), अविवाहित प्रमाण पत्र, बीपीएल/आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित हितग्राही अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, एकीकृत बाल विकास (ICDS) परियोजना कार्यालय, पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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संपादक - जगदीश देवांगन