शराब घोटाले के आरोपी शोएब ढेबर पर जेल प्रशासन की सख्ती, तीन महीने की मुलाकातों पर रोक

राजेन्द्र देवांगन
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रायपुर-छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपित व्यवसायी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर पर जेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद शोएब ने 6 अगस्त (बुधवार) को बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर जेल के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। इस दौरान उन्होंने तैनात अधिकारियों की उपेक्षा की, जिससे जेल परिसर की सुरक्षा एवं संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।

शोएब ढेबर पर जेल प्रशासन की सख्ती

जेल प्रशासन ने मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान को सौंपी। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शोएब ने स्पष्ट रूप से जेल नियमों का उल्लंघन किया और अधिकारियों के मना करने के बावजूद जबरन कार्रवाई की।

इस अनुशासनहीनता को गंभीर मानते हुए जेल अधीक्षक ने जेल नियमावली के नियम 690 के तहत शोएब ढेबर को तीन महीने के लिए सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया है। इस दौरान वे न तो परिवार, न वकील, और न ही किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात कर सकेंगे।

जेल अधीक्षक का बयान:

जेल का संचालन और सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर कोई शासकीय आदेशों या सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीन महीने की मुलाकातों पर रोक

जेल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कोई भी बंदी अनुशासनहीनता या शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी—चाहे वह कितना भी सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव क्यों न रखता हो।

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